Khet Bijli Poll Anudan, खेत में डीपी या पोल है तो सरकार देगी 5 से 10 हज्जार रुपए महीने का

Khet Bijli Poll Anudan – किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है जिन किसान भाइयों के खेत में डीपी या पोल लगा हुआ है उन्हें अब सरकार ने मुआवजा देने की स्कीम लांच कर दी है जी हां दोस्तों अब जिन किसानों के खेत में बिजली का पोल या डीपी है उन्हें 5 से ₹10000 तक का मुआवजा बिजली कंपनी को देना होगा जिसकी जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं

Khet Bijli Poll Anudan

दोस्तों किसानों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक प्रकार की योजनाएं और कुछ गारंटी अधिनियम लाए जाते हैं जिसके माध्यम से किसानों को अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं लेकिन इन योजनाओं का प्रचार-पसार नहीं होने के कारण किसान लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं इसीलिए आज हमने आपको जानकारी उपलब्ध करवाई है विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 57 मैं किसानों के लिए अनेक प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जिसकी जानकारी आज विस्तृत रूप से नीचे दी गई हैं

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विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 57 के प्रावधान

प्यारे किसान भाइयों विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 57 के प्रावधान के अनुसार जब कोई किसान बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करता है और 30 दिन के अंदर उसे कनेक्शन नहीं दिया जाता है तो बिजली कंपनी को उसे प्रति सप्ताह ₹100 का मुआवजा किसान को देना होता है

अगर आप के खेत में ट्रांसफार्मर में फाल्ट आ गया है और 2 दिन में बिजली कंपनी अगर उसे सही नहीं करती है तो कंपनी को ₹50 मुआवजा किसान को देने का प्रावधान इस एक्ट में रखा गया है

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 57 एवं अनुसूची क्रमांक 30(1) दिनांक 07/06/2005 के अनुसार अगर किसान ने अपना मीटर लगा रखा है तो कंपनी के मीटर पर रहने के स्थान पर किसान अपना स्वयं का स्वतंत्र मीटर भी लगाने का अधिकार रखता है कंपनी मीटर और घर के बीच के बल की लागत भी वाहन करती है ग्राहक नियम और शर्त संख्या 21 यह बताती है।

अगर आप के खेत से आगे किसी अन्य के खेत में बिजली कंपनी कनेक्शन देती है और आपके खेत में से बिजली के बिजली के खंभ गुजरते हैं या डीपी रखी जाती है तो बिजली कंपनी को आपके साथ किराए के लिए समझौता करना होगा और इस समझौते के आधार पर आप बिजली कंपनी से अपने खेत में लगे डीपी और लगने वाले कमरों का किराया प्राप्त कर सकते हैं हालांकि अगर आप के खेत में लगने वाले खंबो और डीपी के लिए आपने बिजली कंपनी को एनओसी दे दी है तो आपको यह अनुदान नहीं मिलेगा

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प्यारे किसान भाइयों विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 57 के बारे में विस्तृत जानकारी हमने यहां आपको उपलब्ध करवाई है इस जानकारी को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाएं ताकि वह भी इन कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके इसी तरह के और भी कई कानूनी प्रावधानों की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में अवश्य जुड़े

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