Rajasthan Mukhyamantri rajshree yojana,इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को मिलती है 50,000₹ की सहायता

राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना के ऑनलाइन फॉर्म 14 फरवरी 2022 से शुरू हो गए हैं जिसके लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 है इच्छुक एवं योग्य बालिकाओं के माता-पित या अभिभावक नीचे दी गई कंप्लीट जानकारी को पढ़कर इस योजना में आवेदन कर सकते हैं

Rajasthan Mukhyamantri rajshree yojana
Rajasthan Mukhyamantri rajshree yojana

Rajasthan Mukhyamantri rajshree yojana – नमस्कार दोस्तों आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं राजस्थान की बालिकाओं के लिए चलाई जाने वाली सबसे बड़ी योजना मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाओं को जन्म के समय से लेकर कक्षा बारहवीं तक कुल 6 किस्तों में ₹50000 की सहायता प्रदान की जाती है तो आइए जानते हैं क्या है राजश्री योजना और कैसे ले इस योजना का लाभ

क्या आप सभी सरकारी भर्तियों और योजनाओं की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं - Yes / No

राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना लिंगानुपात कम करने व बालक एवं बालिकाओं के भेदभाव को खत्म करने के लिए राजस्थान सरकार ने चलाई है , 50000 रुपये के आर्थिक सहायता से जन्म लेने वाली बच्ची के लालन पोषण आदि में भेदभाव नहीं हो इसके लिए यह जो योजना लागू की गई है इस योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी यहां उपलब्ध करवाई गई है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर अगर आपके घर में भी 1 जून 2016 के बाद बालिका का जन्म हुआ है तो इस योजना का फायदा अवश्य ले

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Rajasthan Mukhyamantri rajshree Yojana benefits (लाभ)

योजना के अन्तर्गत देय लाभः-योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता/अभिभावक को कुल राशि रुपये 50 हजार अधिकतम का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा:

(i) राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2500 रू. की राशि देय होगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना (JSY)के तहत देय राशि के अतिरिक्त होगी।

(ii) बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2500 रू. की राशि देय होगी।

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(iii) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4000 रू. की राशि देय होगी।

(iv) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5000 रू. की राशि देय होगी।

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(v) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11000 रू. की राशि देय होगी।

(vi) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर रू. 25000 की राशि देय होगी।

Rajasthan Mukhyamantri rajshree Yojana Required Documents (आवश्यक दस्तावेज)

  • Domicile Certificate.
  • 2. Aadhaar and Jan Aadhaar Card.
  • 3. Mother – Child Health Card / Mamta Card (Vaccination).
  • 4. Proof of institutional delivery.
  • 5. Self-declaration of mother-father (regarding two children).
  • 6. Admission proof of third, fourth, fifth and sixth class and 12th mark sheet.

Rajasthan Mukhyamantri rajshree yojana Elegblity (पात्रता)

राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना में पात्रता की कंप्लीट शर्तें यहां उपलब्ध करवाई गई है जिसे आवेदन करने से पहले एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ ले

पात्रता:

(i) ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात होगा।

(ii) ऐसी बालिकाएं जिनके माता या पिता आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्डधारी हो। यदि हितग्राही के पास प्रथम किश्त का लाभ लेते समय आधार अथवा भामाशाह कार्ड नही है, तो भी प्रथम किश्त का लाभ संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान किया जायेगा किंतु दूसरी किश्त का लाभ लेने से पूर्व आधार अथवा भामाशाह कार्ड की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(iii) योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी प्रसूताओं के लिये ही देय है। ऐसी प्रसूताऐं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है, को बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ मूल निवास क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से देय होगा। राजस्थान राज्य के बाहर की प्रसूता को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के परिलाभ देय नही होगें।

(iv) प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं को देय होगा। यह लाभ दिनांक 31.05.2016 की मध्य रात्रि के पश्चात जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को देय होगा। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा अर्थात प्रथम दो किश्तो के अतिरिक्त अन्य किश्तो का लाभ उन्ही बालिकाओ को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता-पिता को स्व घोषणा प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(v) यदि माता-पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या दो किश्तो का लाभ दिया जा चुका हो तो ऐसे माता- -पिता की कुल जीवित संतानो में से मृत बालिका की संख्या कम हो जायेगी तथा ऐसे माता- -पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होंगी। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा।

(vi) प्रथम किश्त हेतु राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेना आवश्यक होगा।

(vii) द्वितीय किश्त का लाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ ममता कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर देय होगा

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(vii) प्रथम किश्त से लाभान्वितों को समेकित बाल विकास सेवाओ के माध्यम से आंगनबाडी केन्द्र से जोडने का प्रयास किया जायेगा।

(ix) मुख्यमंत्री राजश्री योजना का द्वितीय (बालिका की उम्र एक वर्ष पूर्ण होने पर एवं आवश्यक टीकाकरण पश्चात्) एवं तृतीय (बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर) परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम किश्त प्राप्त किया हो।

(x) ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं मे प्रत्येक चरण में (कक्षा 1,6, 10 तथा 12) शिक्षारत है/रही हैं।

(xi) योजना की अगली किश्त पूर्व में सभी किश्त / किश्तें प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होंगी।

How to Apply Rajasthan Mukhyamantri rajshree yojana

(i) मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म पर संस्थागत प्रसव होने की सुनिश्चितता करने तथा बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने एवं टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाईन करने के उपरांत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर की जायेगी। इसके लिये प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आई.डी. न. दिया जायेगा। प्रथम व द्वितीय किश्त प्राप्त करने के लिये पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नही रहेगी।

(ii) द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रुप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड / ममता कार्ड अपलोड करने पर देय होगा।

(iii) प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ बालिका को वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार ही चिकित्सा , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जायेगा।

(iv) तीसरी किश्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत देय राशि प्राप्त करने बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप मे ऑनलाईन आवेदन ई-मित्र/अटल सेवा केंद्र/अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा। आवेदन के साथ मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड (एमसीपी कार्ड) की प्रति, विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण, दो संतानों संबंधी स्वघोषणा की प्रति भी अपलोड करनी होगी।

(v) योजना के अन्तर्गत चौथी, पाचवी तथा छठी किश्त अर्थात कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के · उपरांत एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारुप में ऑनलाईन आवेदन ई-मित्र/अटल सेवा केन्द्र / अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा। आवेदन के साथ विद्यालय में प्रवेश के प्रमाण की प्रति भी अपलोड करनी होगी। कक्षा 12 उर्तीण करने पश्चात अंकतालिका की प्रति भी आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी।

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