Rajasthan EWS CERTIFICATE, यहां से देखे कैसे बनवाए अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट

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Rajasthan EWS CERTIFICATE

Rajasthan EWS CERTIFICATE – राजस्थान के निवासियों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने की प्रोसेस को लेकर आज बड़ी खुशखबरी आ रही है राजस्थान सरकार ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने में राहत प्रदान करते हुए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अब 3 साल के लिए कर दी है, राज्य सरकार की भर्तियों एवं संस्थानों में प्रवेश के लिए अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 3 साल के लिए मान्य होगा जिसके लिए अभ्यर्थियों को केवल एक शपथ पत्र देना होगा जो नीचे उपलब्ध करवाया गया है

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Rajasthan Ews Certificate Validity (ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वेलिडिट कैसे बढ़ाएं)

  • आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ लेने हेतु बनने वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को अब राजस्थान सरकार ने 3 साल के लिए मान्य कर दिया है
  • राजस्थान के सभी सरकारी भर्तियों एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आवश्यक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को अब 3 साल तक उपयोग में लिया जा सकता है
  • हालांकि केंद्र सरकार की भर्तियों एवं केंद्र सरकार के संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस अभी भी 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा
  • राज्य सरकार के संस्थानों एवं सरकारी भर्तियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक बार बनवाने के पश्चात उन्हें अगले 3 वर्ष तक एक शपथ पत्र देकर उसकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं
  • यह शपथ पत्र देने के पश्चात नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी
  • 3 वर्ष तक यह शपथ पत्र देकर एक बार बनवाए गए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को काम में लिया जा सकेगा
  • शपथ पत्र का प्रारूप नीचे उपलब्ध करवाया गया है जिसे डाउनलोड करके साफ करने पर प्रिंट निकलवा कर उसमें मांगी गई सामान्य जानकारियां भरकर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं
  • ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी मार्च माह तक की होती है अगर आपने अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगस्त महीने में भी बनवाया है फिर भी उसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2022 तक ही मान्य है इसलिए अगर केंद्र सरकार का ई डब्ल्यू एस आपने बनवा रखा है तो उसको अप्रैल में रिन्यू अवश्य करवाएं राज्य सरकार के लिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं है आप केवल एक शपथ पत्र से 3 साल तक उस सर्टिफिकेट को काम में ले सकते हैं

EWS CERTIFICATE क्या है

Economically Weaker Section (EWS)- भारत सरकार द्वारा समान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सम्बल देने के लिए आरक्षण व्यवस्था में 12 जनवरी 2019 को एक नये वर्ग का गठन किया गया जिसके अंतर्गत आरक्षण व्यवस्था का लाभ सामन्य वर्ग के गरीब तबके को देने के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी जिसे सरकारी कामकाज की भाषा में EWS नाम दिया गया EWS अथार्त -आर्थिक पिछड़ा वर्ग l

इस नयी व्यवस्था के अंतर्गत 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ पाने के लिए आपके पास ews certificate होना आवश्यक है जिसे राजस्थान में बनवाने का तरीका आज हम आपको बताने जा रहे है जिसे ध्यान पूर्वक पढे l

ews certificate के लिए केन्द्र सरकार के नियम व शर्ते-ews certificate बनवाने के केन्द्र सरकार ने निन्म नियम व शर्ते आम जन के लिए रखी है –

  • आपके माता-पिता या परीवार की कुल आय 8 लाख रूपये वार्षिक से अधिक नही होनी चाइये
  • आपके माता -पिता या परीवार के किसी सदस्य के नाम से 5 एकड से अधिक क्रषि भूमि नही होनी चाइये
  • आपके माता -पिता या परीवार के किसी सदस्य के नाम से एक हज्जार फिट स्क्वायर या इससे अधिक का फ्लेट नाम नही होना चाइये
  • अगर शहरी क्षेत्र में निवास करते है तो शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज या इससे अधिक का प्लाट नही होना चाइये
  • अगर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते है तो ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज या इससे अधिक का प्लाट नही होना चाइये
  • अगर आपके माता-पिता सरकारी नोकरी में है तो भी आप अपना EWS सर्टीफिकेट बनवा सकते है बशर्ते उनकी आय व सम्पति उपर दिए गए आंकडो के दायरे में आती है
  • इन सभी शर्तों के अलावा आपकी जाति सामान्य वर्ग से होनी चाइये

Rajasthan EWS CERTIFICATE के लिए राजस्थान सरकार के नये नियम

राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए सम्पति सम्बन्धीत नियमों की बाध्यता को हटा लिया है इसलिये अगर आप केवल राज्य सरकार की नोकरियों के लिए ही EWS CERTIFICATE बनवाना चाहते है तो आपके क्रषि भूमि या भूखण्ड सम्बधि कोई सीमा लागु नही है आपकी आय केवल 8 लाख से कम होनी चाइये और आपकी जाति सामान्य वर्ग से ही होनी चाइये इसके अलावा कोई अन्य शर्त राजस्थान सरकार द्वारा लागु नही है

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EWS CERTIFICATE बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • राशन कार्ड/बिजली बिल/वोटर ID /किरायानामा/मूल निवास
  • आधार कार्ड/पेन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस
  • जमाबन्दी नकल और अगर परीवार के किसी सदस्य के नाम प्लाट है तो उसका पट्टा
  • जाति प्रमाण पत्र /जमाबन्दी नकल
  • आय प्रमाण पत्र दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित एवं नोटेरी किया हुआ
  • बोर्ड कक्षा की अंकतालिका अगर बोर्ड कक्षाओ का अध्ययन किया है तो

उपर दिए गए दस्तावेजों की सूचि में दस्तावेजों की सम्पूर्ण सूचि है जिसमे कुछ दस्तावेज( / )अथवा में बताए गए है जिसका मतलब है की आप उनमे से कोई एक दस्तावेज काम में ले सकते है

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EWS CERTIFICATE बनवाने का तरीका

  • सबसे पहले नजदीकी ई-मित्र या निचे दिए गए लिंक से आवश्यक फॉर्म डाउनलोड करे
  • EWS फॉर्म दो प्रकार के आते है राज्य व केन्द्र सरकार के लिए अलग-अलग फॉर्म आते है अगर आप केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए बताई गयी योग्यताओ को पुरा करते है तो CENTER वाला फॉर्म ही भरे क्युकी वह दोनों जगह राज्यों व केन्द्र सरकार की नोकरियों में मान्य है और अगर आपके परीवार के पास अधिक सम्पति है तो केवल राजस्थान सरकार की नोकरियों में काम आने वाले फॉर्म को भरे दोनों फॉर्म निचे दिए गए है
  • इन फॉर्म के अलावा एक आय प्रमाण पत्र का फॉर्म भी ई-मित्र या निचे दिए गए लिंक से प्राप्त करे
  • इन सबके अतरिक्त एक आवेदक द्वारा भरे जाने वाला शपथ पत्र भी ई-मित्र या निचे दिए गए लिंक से प्राप्त करे
  • इसके अतरिक्त ग्राम विकाश अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला फॉर्म भी निचे दिए गए लिंक से प्राप्त करे या ई-मित्र से ले लेवे और अगर शहरी क्षेत्र में निवास करते है तो नगर पालिका/नगर परिषद /नगर निगम से अपने भूखण्ड सम्बधि शपथ पत्र प्राप्त करे
  • यह सभी फॉर्म सही ढंग से भरे कोई भी गलत जानकारी न देवे और आय प्रमाण पत्र को दो राजपत्रित अधिकारीयों द्वारा सत्यापित करवाये
  • इसके अतरिक्त ग्राम विकास अधिकारी से आवासीय भूखंड -अभिलेख के फॉर्म को सत्यापित करवाये या शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम से अपने भूखण्ड अभिलेख का सत्यापन करवाये
  • इसके अलावा क्रषि-भूमि का सत्यापन अपने एरिया के पटवारी से फॉर्म में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करवाकर भूमि सम्बन्धी जानकारी भरकर करवाये
  • यह सब करवाने के पश्चात वकील से नोटेरी करवाये जिसमे आपको नोटेरी आय प्रमाण पत्र ,आवेदक द्वारा शपथ पत्र व भूखण्ड पट्टे के लिए दिए गए शपथ पत्र में करवानी है
  • ध्यान रहे अगर आप केवल राजस्थान सरकार की नोकरियों के लिए EWS बनवाना चाहते है तो ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है
  • यह सभी फॉर्म तेयार करने के पश्चात उपर बताए गए दस्तावेज की फोटो कॉपी पर स्वयं के हस्ताक्षर कर संलग्न करके नजदीकी ई-मित्र से ऑनलाइन करवाकर टोकन नम्बर प्राप्त करे
  • ऑनलाइन करवाने के बाद लगभग 5 से 10 दिवस के भीतर आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नम्बर पर आपके EWS सर्टिफिकेट बनने का मैसेज आ जायेगा
  • मैसेज आने के बाद आप टोकन नम्बर से नजदीकी ई-मित्र से अपना EWS प्रमाण पत्र का प्रिंट निकलवा ले

EWS CERTIFICATE के लिए कम्प्लीट फॉर्म पीडीएफ

राजस्थान ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 3 वर्ष तक काम में लेने के लिए आवश्यक शपथ पत्र CLICK
Ews Certificate State FormCLICK
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ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं ?

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले यहां से फॉर्म डाउनलोड करें

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितने वर्ष तक मान्य होता है ?

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक फाइनेंसियल वर्ष तक मान्य होता है 31 मार्च के बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नया बनवाना पड़ता है

राजस्थान में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितने वर्ष तक मान्य है ?

राजस्थान में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 वर्ष कर दी गई है अब यह 3 वर्ष तक मान्य होगा

2 thoughts on “Rajasthan EWS CERTIFICATE, यहां से देखे कैसे बनवाए अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट”

  1. Sir hamne EWS ke liye apply kiya tha par ab tak iska koi print nhi aaya hai ,, dusre EWS ke liye apply kar sakte hai kya

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