पशुपालक और किसानों के लिए सरकार की ओर से एक शानदार योजना चलाई गई है, सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना के नाम से नई योजना शुरू की है जिसमें आवेदन करने के लिए 12 जनवरी अंतिम तिथि रखी गई है
राजस्थान, जहां कृषि और पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, किसानों को उनके पशुधन की सुरक्षा के लिए एक अनोखी योजना प्रदान करता है – मंगला पशु बीमा योजना। यह योजना किसानों और पशुपालकों को उनके पशुओं के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े जोखिमों से बचाने के लिए शुरू की गई है।
मंगला पशु बीमा योजना क्या है?
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मंगला पशु बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को उनके पालतू पशुओं की बीमारियों, दुर्घटनाओं और मृत्यु से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा पशुपालकों और किसानों के पशु का बीमा किया जाएगा और कोई नुकसान होने पर ₹40000 प्रति पशु भुगतान किया जाएगा
योजना के प्रमुख उद्देश्य
- पशुपालन को प्रोत्साहन: पशुपालकों को बीमा सुविधा देकर उनके व्यवसाय को स्थिरता प्रदान करना।
- आर्थिक सुरक्षा: पशुओं की मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा देकर आर्थिक संकट को कम करना।
- पशु स्वास्थ्य पर जोर: नियमित स्वास्थ्य जांच और उपचार सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण: पशुधन को संरक्षित कर ग्रामीण क्षेत्र की आय बढ़ाना।
योजना के लाभ
- पशुओं की सुरक्षा: गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, घोड़ा, भेड़ जैसे पालतू और वाणिज्यिक पशु बीमा में शामिल होते हैं।
- किफायती प्रीमियम: किसानों को बीमा का लाभ बिना किसी शुल्क के मिल रहा है
- दुर्घटना और बीमारी का कवरेज: योजना के तहत बीमारी, दुर्घटना और आकस्मिक मृत्यु को कवर किया जाता है।
- सरल प्रक्रिया: बीमा करवाने और क्लेम करने की प्रक्रिया सरल और तेज है।
कौन पात्र है?
- राजस्थान के सभी किसान और पशुपालक जिन्होंने अपना जन आधार कार्ड बनवा लिया है
- लखपति दीदी और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी
- अनुसूचित जाति और जनजाति के पशुपालक और किसानों को भी प्राथमिकता प्रदान की जाएगी
- एक किसान या पशुपालक अधिकतम 2 दुधारू पशुओं (गाय, भैंस)का बीमा करवा सकता है या 10 बकरी या 10 भेड़ अन्यथा एक ऊंट का बीमा निशुल्क करवा सकता है ।
- बीमा पंजीकरण के समय पशु की टेगिंग अनिवार्य रखी गई है
आवेदन प्रक्रिया
- पंजीकरण: अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या पशुपालन विभाग में संपर्क करें।
- अपने नजदीकी ईमित्र कार्यालय पर जाकर भी आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं
- दस्तावेज़: आधार कार्ड,जन आधार कार्ड,पहचान पत्र, पशु का फोटो और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, पशु का पशुपालन विभाग द्वारा जारी टैग नम्बर ।
क्लेम प्रक्रिया
- पशु की मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में, तुरंत पशुपालन विभाग को सूचित करें।
- आवश्यक दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाणपत्र और बीमा पॉलिसी प्रस्तुत करें।
- जांच के बाद मुआवजा राशि सीधे किसान के खाते में जमा की जाएगी।
राजस्थान के लिए योजना का महत्व
राजस्थान मंगला पशु बीमा योजना राज्य के किसानों और पशुपालकों के लिए एक वरदान है। राजस्थान जैसे राज्य, जहां मौसम और सूखे का प्रभाव गहरा है, इस योजना से किसानों को बड़ी राहत मिलती है। यह न केवल उनके आर्थिक नुकसान को कम करती है, बल्कि पशुपालन को भी बढ़ावा देती है।
निष्कर्ष
राजस्थान मंगला पशु बीमा योजना राज्य के ग्रामीण समुदाय के लिए एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा तंत्र है। यह योजना पशुपालकों को उनके पशुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देकर आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है।
सुझाव: अगर आप राजस्थान के किसान या पशुपालक हैं, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए तुरंत अपने क्षेत्रीय पशुपालन विभाग या नजदीकी ईमित्र से आवेदन करें ।