
दोस्तों हम लगातार आपको राजस्थान व भारत सरकार की नयी योजनओं की जानकारी देते रहते है उसी कड़ी में आज हम लेकर आये है कन्याओ की शादी पर मिलने वाले 40000 रूपये सहायता की (sahyog/uphar)सहयोग/उपहार योजना की पुरी जानकारी तो आइये जानिए केसे आप भी ले सकते है इस योजना का लाभ l
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में से एक योजना राजस्थान सरकार द्वारा कन्या शादी सहयोग योजना (Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana) भी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी में सहयोग प्रदान करना है ताकि गरीब परिवार की कन्याओं की भी शादी धूम धाम और अच्छे तरीके से की जा सके।
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सहयोग योजना (sahyog yojana) के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- कन्याओं की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- यह सहायता केवल परिवार की प्रथम दो कन्याओं को ही प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ सभी वर्गों के BPL परिवार ,अन्त्योदय परिवार ,आस्था कार्ड धारक परिवार ,ऐसी कमजोर विधवा महिला की पुत्रिया जिन्होंने दूसरी शादी नही की एव जिनके परिवार की वार्षिक आय 50000 रूपये से अधिक न हो और उसके परिवार में 25 वर्ष से अधिक का कोई वयस्क कमाने वाला आदमी न हो
- आवेदनकर्ता के पास BPL राशन कार्ड या आस्था कार्ड या कन्याओ की माता का विधवा पेंशन का पी.पी. ओ. नम्बर या पेंशन नही मिलती है तो विधवा महिला के पति का म्रत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- ऐसी कन्याएं जिनके माता-पिता दोनों का देहांत हो गया हो वो भी इस योजना में पात्र है l
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सहयोग योजना(sahyog yojana) के लिए आवेदन कब करे
- कन्याओ के विवाह की विवाह तिथि से एक माह पूर्व
- अन्यथा विवाह की तिथि से छ माह बाद तक आवेदन कर सकते है l
सहयोग योजना में कितना अनुदान मिलता है
- 18 वर्ष की उपर दी गयी पात्रता की शर्त पुरी करने वाली कन्याओ के आवेदन पर 20000/-
- 18 वर्ष से उपर पात्र कन्या अगर 10 वी पास है तो सहायता राशि 30000/-
- यदि 18 वर्ष से उपर पात्र कन्या अगर स्नातक या उससे अधिक की कक्षा उतीर्ण है तो सहायता राशि 40000/- रूपये मिलती है l
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सहयोग योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड कन्या व आय की घोषणा करने वाले सदस्य का
- अगर माँ की विधवा पेंशन आती है तो P.P.O नम्बर
- अगर माँ विधवा है और विधवा पेंशन नही आती है तो पति का म्रत्यु प्रमाण पत्र
- यदि परिवार आस्थाकार्ड धारक है तो आस्थाकार्ड
- भामाशाह कार्ड / जनआधार कार्ड
- बैंक डायरी माता या कन्या की
- आय प्रमाण पत्र माता के नाम या बड़ा भाई है तो उसके नाम का एव बड़े भाई की आयु का प्रमाण पत्र उसकी उम्र 25 साल से अधिक नही होनी चाइये अगर उसका नाम कन्या के परिवार के राशन कार्ड में दर्ज है तो
- अगर परिवार अन्तोदय धारक है तो अन्तोदय क्रमांक
- यदि कन्या के विवाह पश्चात आवेदन करते है तो विवाह प्रमाण पत्र
- यदि कन्या 10 वी या उससे अधिक की कक्षा उतीर्ण है तो उस कक्षा की अंक तालिका
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कन्या शादी सहयोग योजना में आवेदन केसे करे
- सबसे पहले उपर दिए गए दस्तावेज एकत्रित करे
- इन सब को लेकर ई-मित्र पर जाना होगा वहाँ से आप कन्या की शादी के एक माह पूर्व या शादी के छ माह बाद तक आवेदन कर सकते है
- ई -मित्र धारक से आप योजना का फॉर्म प्राप्त करे उस पर सरपंच ,पार्षद ,विधायक ,पंचायत समिति सदस्य ,जिला परिषद सदस्य या राजपत्रित अधिकारी से अनुशंसा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करवाये
- आय प्रमाण पत्र को नोटेरी करवाये उस पर दो राजपत्रित या जनप्रतिनिधि के हस्ताक्षर करवाये
- 10 रूपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र टाईप करवाये
- यह सब करवाने के बाद उपर बताए गए दस्तावेज़ व फॉर्म ले जाकर ई-मित्र से फॉर्म को ओनलाइन आवेदन कर दे
- ई-मित्र धारक आवेदन करने का शुल्क 40 रूपये लेगा इससे ज्यादा लेने पर आप 181 नम्बर पर शिकायत दर्ज करवा सकते है
- इस तरह आवेदन के पश्चात आपका आवेदन सम्बंधित विभाग में चला जायेगा जिसकी 15 दिनों में सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच करके आपके आवेदन का निस्तारण कर दिया जायेगा
- ध्यान रहे यह पुरी प्रक्रिया पारदर्शी है एव इसके लिए विभाग के अधिकारी या किसी भी दलाल को किसी भी तरह की रिश्वत न दे अगर आप पूर्णत पात्र है तो आपको निश्चित योजना का लाभ मिल जायेगा बिना किसी को रिश्वत दिए
सहयोग योजना(SAHYOG YOJANA) का कम्प्लीट फॉर्म –
Sahyog-Yojana-Form
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