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rajasthan farm pond yojana 2022 – दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और कृषि एक मात्र साधन है जिससे बेरोजगारी आर्थिक संकट व खाद्यान्न संकट जैसी देश की महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान होता है लेकिन विगत कुछ वर्षों में सिंचाई के साधनों के अभाव में कृषि से किसान दूर होते जा रहे हैं भूमिगत जल स्तर का नीचे चले जाने से किसानों के पास अब सिंचाई के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है जिसको लेकर सरकारों ने फार्म पॉन्ड स्कीम शुरू की है इस योजना का फायदा लेकर किसान अपने खेत में वर्षा जल को संग्रहित कर के अपने कृषि पैदावार बढ़ा सकते हैं
दोस्तों यह योजना किसानों के खेत में एक बड़ा गड्ढा या तलाई बनाकर वर्षा जल संग्रह करके सिंचाई मैं इस जल को काम में लिया जा सके इसलिए चलाई गई है इस योजना में किसानों को ₹63000 तक का अनुदान मिलता है और इस अनुदान की सहायता से किसान आसानी से अपने खेत में वर्षा जल संग्रहण के लिए एक बड़ा तालाब बना सकते हैं तो आइए आज आपको जानकारी देते हैं क्या है फार्म पॉन्ड योजना और आप किस तरह से ले इस योजना का लाभ
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राजस्थान फार्म पोंड योजना में आवेदन कब करे
इस योजना(FARM POND SUBSIDY YOJANA) में वैसे तो आप साल भर में कभी भी आवेदन कर सकते है लेकिन इस योजना का फायदा पहले आओ पहले पावो स्कीम के अंतर्गत किसानों को मिलता है और आवेदन प्रारम्भ की तिथि 1 अप्रेल है तो आप 1 अप्रेल को ही ऑनलाइन आवेदन करे,सम्भव हो तो 1 अप्रेल को रात्रि 12 बजे के बाद ही तुरन्त आवेदन कर जिससे आपको निश्चिंत ही फायदा मिल सके क्युकी इस योजना (FARM POND SUBSIDY YOJANA) में प्रत्येक जिले में एक निश्चित सीमा तक के किसानों को ही अनुदान मिलता है अब अगर आप फॉर्म भरने में देरी करते है तो आपका आवेदन अप्रूवल नहीं हो पाता है इसलिये आप जितना जल्दी हो सके आवेदन करे आपको निश्चिंत ही फायदा मिल सकेगा इस वर्ष आप 15 अप्रेल तक आवेदन कर सकते है
राजस्थान फार्म पोंड योजना के लिए आवश्यक शर्ते
डिग्गी अनुदान(FARM POND SUBSIDY YOJANA) के लिए सबसे पहली शर्त आप राजस्थान के मूल निवासी हो .
आपके पास कम से कम एक हेक्टर क्रषि योग्य भूमि हो .
कम से कम 4.00 लाख लीटर क्षमता की डिग्गी (FARM POND) का निर्माण करना होता है तभी अनुदान मिलता है .
- आपको डिग्गी (FARM POND) बनवाने के लिए अधिकतम 63000 रूपये तक का ही अनुदान मिल सकता है
63000 रूपये अधिकतम अनुदान 20मीटर X 20मीटर X 3मीटर आकार के पोंड की खुदाई पर ही मिलेगा
इससे कम खुदाई हालाँकि गहराई 3 मीटर होना आवश्यक है ,फार्म पोंड के लिये अनुदान लागत के अनुसार मिलेगा
लागत का अनुमान अगर आप पक्की डिग्गी(FARM POND) सीमेंट , बजरी , रोड़ी से बनवाते है तो 350 रु / घन मीटर भराव क्षमता के हिसाब से और अगर कच्ची प्लास्टिक के तिरपाल से बनवाते है तो आपको 100 रू/घन मीटर के हिसाब से मिलता है
राजस्थान फार्म पोंड योजना में आवेदन कहाँ से करे
राज्य सरकार के अधिक्रत ई – मित्र के माध्यम से इस योजना में आप आवेदन कर सकते है इसके अलावा आप rajkisan पोर्टल से स्वय भी आवेदन कर सकते है
हार्ड कॉपी को अपने नजदीकी क्रषि विभाग के ऑफिस में सभी दस्तावेज संलग्न कर जरूर जमा करवाये
राजस्थान फार्म पोंड योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- भूमि का नक्शा ( ईमित्र से निकलवा कर पटवारी से सत्यापित करवाएं)
- जमाबंदी नकल (ईमित्र से निकलवा कर पटवारी से सत्यापित करवाएं)
- भूमि उपयोगी प्रमाण पत्र पटवारी से प्राप्त करें
- जन आधार कार्ड
- बैंक डायरी की कॉपी जो जन आधार कार्ड से जुड़ी हुई हो अगर नहीं जुड़ी हुई है तो जुड़वा दें
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो एक
राजस्थान फार्म पोंड योजना में आवेदन कैसे करे
उपर दिए गए सभी दस्तावेज तेयार करके आप नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से इस योजना का आवेदन करके उससे आवेदन का प्रिंट प्राप्त करके आपकी ग्राम पंचायत में कार्यरत क्रषि ग्रामसेवक के पास जमा करवा दे (ऑनलाइन आवेदन के समय आपके पास केवल पटवारी का प्रमाणित नक्शा और जमाबन्दी नकल एव जन-आधार कार्ड व बैंक डायरी की कॉपी हो तो भी आप आवेदन कर सकते है )आपके आवेदन की जाँच के पश्चात स्वीक्रति मिलने पर आपके फॉर्म में भरे गए नम्बर पर मेसेज द्वारा सुचना मिल जायेगी या आप अपने क्रषि ग्रामसेवक से भी फॉर्म का स्टेट्स जान सकते है .
Rajasthan farm pond yojana important links
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फार्म पॉन्ड योजना में आवेदन कैसे करें ?
फार्म पॉन्ड योजना में आवेदन राज किसान पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है
फार्म पॉन्ड योजना में कितना अनुदान मिलता है ?
फार्म पॉन्ड योजना में अधिकतम ₹63000 तक का अनुदान मिलता है
Mere mama kishan h