Rajasthan government covid new guidelines

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Rajasthan government new guidelines – राजस्थान सरकार ने बढ़ती कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राजस्थान में स्कूलों व शादियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं राजस्थान सरकार ने 12वीं तक की स्कूलों को 30 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी कर दिए है कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भी 50 परसेंट उपस्थिति का नियम लागू कर दिया है इसके अलावा शादियों में भी केवल 50 लोगों की अनुमति रहेगी

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राजस्थान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए कड़े प्रतिबंध लगाए जाने की काफी दिनों से मांग हो रही थी जयपुर व जोधपुर शहर मे कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है इसलिए बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है नई गाइडलाइन में राज्य सरकार ने 12वीं तक की स्कूलों को पूर्णता बंद करने का आदेश जारी कर दिया है विस्तृत गाइडलाइन नीचे दी गई है

राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना वायरस की तीसरी लहर के लिए जारी नयी गाइडलाइंस

  • राजस्थान के नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्र में स्कूल 12वीं तक की बंद रहेगी
  • हालांकि गांव एवं छोटे कस्बों में स्कूल खुली रहेगी
  • इसके अलावा नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्र में दोनों वैक्सीन की डोज लगवाने वाले दसवीं से बारहवीं तक के छात्र अपने माता-पिता की लिखित सहमति से स्कूल जा सकेंगे
  • राज्य के नगर पालिका,नगर निगम एवं सभी क्षेत्रों की कॉलेजों में 50% अनुमति के साथ कॉलेज खोलने की अनुमति रहेगी जिसमें कोविड नियमों का पालन करना होगा
  • विवाह आयोजन की सूचना ऑनलाइन माध्यम से देनी होगी,आयोजन की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है लेकिन विवाह की सूचना देनी अवश्य है
  • विवाह में 50 लोगों तक के कार्यक्रम की अनुमति होगी
  • अंत्योष्टि व अंतिम संस्कार आदि कार्यक्रमों में 20 लोगों की अनुमति होगी
  • किसी भी प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम रैली आदि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लोगों की अनुमति होगी एवं नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र में 50 लोगों को ही अनुमति होगी
  • धार्मिक स्थल प्रात 5:00 बजे से लेकर रात्रि 8:00 बजे तक खुले रह सकेंगे

राजस्थान सरकार कोरोना कम्प्लीट गाइडलाइंस – क्लीक

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