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Rajasthan Hostel superintendent Recuritment 2022 – मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन बौद्ध एवं पारसी) के बालक-बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करा कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये “राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय” इसी सत्र 2022-23 से प्रारंभ किये जा रहे है। इन आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में शिक्षको व छात्रावास अधीक्षको एवं कनिष्ठ / वरिष्ठ सहायक के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन हेतु राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक, शिक्षिकाओं, वरिष्ठ सहायक / कनिष्ठ सहायक एवं अन्य राजकीय विभागों में कार्यरत छात्रावास अधीक्षकों का चयन करने के लिये वॉक-इन-इन्टरव्यू (साक्षात्कार) के लिए आमंत्रित किया गया हैं
अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने विभागीय छात्रावासों में अधीक्षक पदों के लिए अभ्यार्थियों को 20, 21 व 22 जून को साक्षात्कार के लिए बुलाया है इस भर्ती की योग्यता आवश्यक शर्तें एवं ऑफिशल नोटिफिकेशन संबंधित सभी जानकारी नीचे उपलब्ध करवाई गई है जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं
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Rajasthan Hostel superintendent Recuritment 2022 Application fees
राजस्थान छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी को इस भर्ती में आवेदन करने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा
Rajasthan Hostel superintendent Recuritment 2022 Education Qualification
राजस्थान छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक, शिक्षिकाओं, वरिष्ठ सहायक / कनिष्ठ सहायक एवं अन्य राजकीय विभागों में कार्यरत छात्रावास अधीक्षकों को ही आवेदन करने का मौका दिया गया है वह प्रतिनियुक्ति के आधार पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं कंप्लीट जानकारी नीचे टेबल में दी गई है
पद का नाम | योग्यता | साक्षात्कार दिनांक | साक्षात्कार का स्थान |
आवासीय विद्यालय बालिका (छात्रावास अधीक्षक) | प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका हेतु – राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सेवारत प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका या माध्यमिक शिक्षा में द्वितीय श्रेणी शिक्षक के रूप में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक | 20 जून 2022 प्रात: 11 बजे | निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल परिसर जेएलएन मार्ग जयपुर |
आवासीय विद्यालय बालक (छात्रावास अधीक्षक) | विषय अध्यापक लेवल -2 हेतु -प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में संबंधित विषय अध्यापक के रूप में कार्यरत शिक्षक छात्रावास अधीक्षक हेतु – राजकीय विभागो में छात्रावास अधीक्षक के समान पद पर कार्यरत | 21 जून 2022 प्रात: 11 बजे | निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल परिसर जेएलएन मार्ग जयपुर |
राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास अधीक्षक | राजकीय विभागों में छात्रावास अधीक्षक के समान पद (लेवल 5 ) पर कार्यरत | 22 जून 2022 प्रात: 11 बजे | निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल परिसर जेएलएन मार्ग जयपुर |
राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास अधीक्षक | राजकीय विभागों में छात्रावास अधीक्षक के समान पद (लेवल 5 ) पर कार्यरत | 22 जून 2022 प्रात: 11 बजे | निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग मदरसा बोर्ड भवन, शिक्षा संकुल परिसर जेएलएन मार्ग जयपुर |
Rajasthan Hostel Superintendent Recuritment 2022 Sellection Process And Important Guidelines
- 1. अभ्यर्थी आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट http://minority.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। अथवा निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर से प्राप्त कर सकते है या नीचे उपलब्ध करवा दिया गया है वहा से डाउनलोड कर सकते हैं
- 3. प्रतिनियुक्ति समाप्ति के पश्चात् पुनः प्रतिनियुक्ति से पूर्व मूल विभाग में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य है।
- 4.अभ्यर्थी के खिलाफ वर्तमान में किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित / लम्बित नहीं होनी चाहिए। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2011 के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाऐं आवेदन के लिए पात्र नहीं है।
- 6. आवेदन पत्र पूर्णतया भरकर अपने हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट साईज का फोटो चिपका कर साक्षात्कार स्थल पर साक्षात्कार वाले दिन प्रातः 11.00 बजे अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर जमा करवाना होगा। 12.00 बजे बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि, योग्यता (शैक्षिक / प्रशैक्षिक), सेवा, अन्य गतिविधि आदि से सम्बन्धित सभी दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ लगानी होंगी।
- 8. अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज लेकर आना होगा। मूल दस्तावेजों के अभाव में साक्षात्कार निरस्त कर दिया जायेगा।
- 9. आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा साक्षात्कार के आधार पर • अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार समिति द्वारा किया जायेगा।
- 10. आवेदन पत्र में अथवा संलग्न दस्तावेजों में से किसी भी दस्तावेज में किसी भी सूचना के गलत पाए जाने पर अभ्यर्थी का चयन किसी भी समय निरस्त कर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी ।
- 12. साक्षात्कार के लिये आने वाले अभ्यर्थियों को इस विभाग से किसी प्रकार का यात्रा व दैनिक भत्ता / उपस्थिति प्रमाण-पत्र देय नहीं होगा
- 13 राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिकाओं की प्रतिनियुक्ति के लिए किसी भी जिले (प्रतिबन्धित जिलों को सम्मिलित करते हुए) में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिका इच्छित जिलों के राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में 4 वर्ष की अवधि के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जायेगा। 4 वर्ष की प्रतिनियुक्ति उपरान्त 1 वर्ष सेवा में विस्तार किया जा सकेगा।
- 15. निरन्तर एंव संतोषजनक आवासीय प्रतिनियुक्ति अवधि 4 वर्ष पूर्ण करने पर पात्र शिक्षक-शिक्षिकाओं को निर्धारित प्रपत्र ‘अ’ व ‘ब’ में निरन्तर एवं संतोषजनक आवासीय सेवा पूर्ण करने का प्रपत्र प्रस्तुत करने पर निदेशक प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को इच्छित जिला आवंटन किये जाने की अभिशंषा कर कार्यमुक्त किया जावेगा। प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक-शिक्षिकाओं को मूल जिले में भेजे जाने का समस्त अधिकार संबंधित शिक्षा विभाग के पास ही होगा।
- 16. प्रतिनियुक्ति पर आने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर द्वारा पारित समस्त निर्देशों एवं अपेक्षित समस्त दायित्व का निर्वहन करना होगा।
- 17. प्रतिनियुक्ति पर आने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं जो आवासीय सेवाएं दे रहे हैं, को विद्यालय पंचाग अथवा विभाग के निर्देशानुसार दीर्घकालीन अवकाश (ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन एवं मध्यावधि अवकाश ) देय होगें।
- 18. प्रतिनियुक्त शिक्षक-शिक्षिका एक माह में रविवार सहित अधिकतम दो दिवस के राजपत्रित अवकाश का उपभोग कर सकेंगें। इस अवकाश उपभोग की पूर्व शर्त होगी कि वार्डन एवं सह- वार्डन एवं विद्यालयों में समस्त शिक्षक-शिक्षिका एक साथ अवकाश नहीं ले सकेगी।
- 19. राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिकाओं की प्रतिनियुक्ति नीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार अल्पसंख्यक मामलात विभाग का होगा।
- 20. शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता, अनुभव व अन्य गतिविधियों के लिये 30 अंक तथा साक्षात्कार के लिये 20 अंक का निर्धारण किया गया है।
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