Rajasthan New District Document Address Rule 2023 – दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा 4 अगस्त 2023 को 17 नए जिलों के गठन की घोषणा कर दी है और अब 17 नए जिले धरातल पर आ चुके हैं नए जिलों में जिन तहसीलों और गांवों को शामिल किया है उन लोगों के लिए अब सबसे बड़ी जो समस्या है आज हम उसी की बात करने जा रहे हैं जी हां दोस्तों इन नए जिलों में अब लोगों को अपने सरकारी दस्तावेजों में जिले का नाम बदल वाना होगा तो आइए जानते हैं आपको किन दस्तावेजों को बदलना होगा
दोस्तों नए जिलों के गठन के पश्चात जो क्षेत्र नए जिलों में आए हैं उनके निवासियों के लिए अब सबसे बड़ा असमंजस हो रखा है कि अब उन्हें अपने कौन-कौन से दस्तावेज बदलवाने होंगे तो हमने आज इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई है कि आपको कौन से दस्तावेज बदलवाने होंगे और किस तरह से आप के दस्तावेज बदले जाएंगे जिलों का नाम किस तरह से अपडेट होगा तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी
इन दस्तावेज में बदलेगा आपका पता
दोस्तों नए जिलों की घोषणा होने के पश्चात आप इस जानकारी को लेकर बड़े उत्सुक होंगे कि आपके किन दस्तावेजों में पता बदलने वाला है तो हम आपको आज इसकी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि आपको अपने कौन-कौन से दस्तावेजों में पता बदल वाना है और इसके लिए क्या करना होगा
दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड, जन आधार कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस और मूल निवास में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करवाना होगा यह दस्तावेज संपूर्ण राज्य के लिए मान्य रहते हैं इसलिए जिला बदलवाने की बाध्यता इन दस्तावेजों में नहीं रहेगी इन दस्तावेजों में आपको एड्रेस प्रूफ में बदलाव करवाने की अभी आवश्यकता नहीं है हालांकि अगर आप किसी भी तरह का अपडेट अगर भविष्य में करवाते हैं तब आप अपना जिला अवश्य बदलवाले
इसके अलावा जब इनमें से कोई भी दस्तावेज नया बनाए जाएगा तो उनमें अवश्य नए जिले का ही नाम आएगा लेकिन पुराने वाले दस्तावेजों को बदलवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपके सभी दस्तावेजों में से केवल वोटर आईडी कार्ड को बदलवाना होगा निर्वाचन आयोग द्वारा संपूर्ण नए जिलों में वोटर आईडी कार्ड में जिले के नाम को अवश्य बदला जाएगा
नए जिले में डॉक्यूमेंट एड्रेस कैसे बदलवाए
नए जिलों के गठन के पश्चात डॉक्यूमेंट में एड्रेस केवल आपके वोटर आईडी में बदलाव होगा जो कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्वत ही बीएलओ के माध्यम से किया जाएगा इसलिए आपको अपने किसी भी डाक्यूमेंट्स में बदलाव करवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वोटर आईडी में बदलाव का कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया दिया जाएगा अन्य किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी