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RAJASTHAN NFSA Form Restart – दोस्तों राजस्थान में पिछले 2 सालो से खाद्य सुरक्षा योजना में नये नाम जुडवाने का पोर्टल बंद था जिसके लिये आमजन इंतजार कर रहे थे और राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक आवेदन फॉर्म शुरू किए थे लेकिन कुछ पात्र परिवारों के आवेदन उस समय नहीं हो पाए थे जिसको लेकर राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से पोर्टल शुरू किया है, शेष बचे परिवार अब 13 मई 2022 से लेकर 28 मई 2022 तक एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन ईमित्र के माध्यम से कर सकेंगे
राजस्थान में खाद्य सुरक्षा में नाम कैसे जुड़वाए यह प्रोसेस हमने नीचे बताई है जिसे आप ध्यानपूर्वक पढकर अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकते है ,राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में आपके परिवार जोड़ने के लिये आवश्यक दस्तावेज,पात्रता की शर्ते व कम्प्लीट आवेदन फॉर्म नीचे उपलब्ध करवाया गया है
खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुडवाने के लिये आवश्यक शर्ते
अगर आप अपना राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में जुडवाना चाहते हो तो आपको निम्न श्रेणी में किसी एक में होना आवश्यक है अथार्त इन श्रेणी के लोग अपना नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़वाँ सकते है
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
- मनरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार या आपका परिवार श्रम विभाग में पंजीकृत है और आपकी लेबर डायरी बनी हुई है तो आप खाद्य सुरक्षा फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं
- सीमान्त कृषक
- वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त Exclusion (पात्र नही) न आते हो।
- मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल) एकल महिलाऐं
- श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
- पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं ‘कुष्ठ आश्रम में रहने वाले
- कचरा बीनने वाले परिवार
- उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
- साईकिल रिक्शा चालक पोर्टर (कुली)
- कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति घुमन्तु एवं अर्द्धधुमन्तु जातियां जैसे वनबागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
- लघु कृषक
- आस्था कार्डधारी परिवार
- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति
खाद्य सुरक्षा योजना में से निष्कासन की शर्ते –
उपर दी गयी शर्ते नाम जुडवाने की है और कुछ श्रेणी एसी है जिनमे अगर आप आते हो तो अपना नाम खाद्य सुरक्षा में नही जुड़वाँ सकते है –
राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित निष्कासन (Exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं) में वर्णित निम्नलिखित छ: अपात्रताओं में से कोई अपात्रता अपीलार्थी में नही है
ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो।
ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है।
ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चारपहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)।
ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघुकृषक हेतु निर्धारित सीमा से
अधिक हो।
ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रू0 वार्षिक से अधिक हो। ऐसा परिवार, जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।
अब इन शर्तों को पढकर आप यह तो जान चुके होंगे की आप अपना नाम जुड़वाँ सकते है या नही अब आपको आगे की प्रोसेस बताते है
खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए डेट बढ़ाने का ऑफिसियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लीक करे
खाद्य सुरक्षा योजना में नाम कैसे जुड़वाए
How to add name in rajasthan nfsa
आपको सबसे पहले खाद्य – सुरक्षा योजना का फॉर्म लेना है जो आप किसी ई-मित्र से ले सकते हो या फिर आपको FOOD DEPARTMENT की वेबसाइट का लिंक दे दिया है वहा से डाउनलोड भी कर सकते है ध्यान रहे ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लिए अलग – अलग फॉर्म है
खाद्य सुरक्षा में नाम जुडवाने क लिये फॉर्म डाउनलोड करने के लिये क्लीक करे
- इस फॉर्म को भरना है जिसमे आपके परिवार के सदस्यों के नाम ,माता – पिता के नाम उनके आधार नम्बर, आपके राशन कार्ड का नम्बर , जन आधार नम्बर आदि सामान्य जानकारी भरनी है
- आवेदन फॉर्म के साथ ही एक शपथ पत्र मिलेगा उसको भरकर आवेदन कर्ता के हस्ताक्षर अवश्य करें
- उसके पश्चात आपको आप ऊपर दी गई जिस श्रेणी के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र हैं उस श्रेणी के सामने टिक करें और उस श्रेणी संबंधित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें जैसे अगर आप किसी पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र हैं तो अपना पीपीओ नंबर की कॉपी संलग्न करें अगर आप नरेगा मैं 100 दिन कार्य कर चुके हैं तो अपने जॉब कार्ड की कॉपी संलग्न करें इसी तरह आप अगर लघु व सीमांत किसान हैं तो जमाबंदी की कॉपी संलग्न करें
- अगर आप श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक है तो अपनी लेबर डायरी की कॉपी संलग्न करें, अगर आपका परिवार आस्था कार्ड धारी परिवार है तो उसकी कॉपी संलग्न करें इसी तरह आप जिस भी श्रेणी के अंतर्गत अपना आवेदन करते हैं उसी श्रेणी का आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन फॉर्म के साथ संलग्न जरूर करें
- यह सब करने के बाद आपको इस फॉर्म को किसी भी ई-मित्रा से ऑनलाइन करवा देना है
- ऑनलाईन करवाने के 10 दिन से 1 माह के समय में आप जो मोबाइल नम्बर ऑनलाईन अप्लिकेशन में देते है उस पर राशन चालु होने का संदेश विभाग द्वारा भेज दिया जाता है और उसके बाद आपके जो भी नजदीकी राशन डीलर है उससे अपना राशन प्राप्त कर सकते है !
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