Rajasthan Pashumitra Yojana का नोटिफिकेशन जारी,5K युवाओं को मौका

Rajasthan Pashumitra Yojana – अभी-अभी बड़ी खुशखबरी राजस्थान पशुपालन विभाग की ओर से आ रही है राजस्थान पशुपालन विभाग ने 5000 पशु मित्रों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भरे जाएंगे, आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 जून 2023 रखी गई है, हमने यहां आपको आवेदन करने की संपूर्ण प्रोसेस और इस नई भर्ती की जानकारी यहां उपलब्ध करवाई है जिसे पढ़कर आप भी इस भर्ती में भाग ले सकते हैं

Rajasthan Pashumitra Yojana का नोटिफिकेशन जारी

राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में उपस्थित पशु चिकित्सालय में रिक्त पड़े पदों पर सरकार ने अब मानदेय कर्मियों को भर्ती करने का निर्णय लिया है जिसके लिए 5000 युवाओं को भर्ती किया जा रहा है इन युवाओं को पशु मित्र का नाम दिया गया है और इन्हें जिन गांव में पशु चिकित्सालय पर रिक्त पद हैं उन गांव में नियुक्ति दी जाएगी और इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के अनुसार ही इन्हें मानदेय का भुगतान किया जाएगा

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Rajasthan Pashumitra Yojana क्या है

ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अब मानदेय के आधार पर प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को पशुधन सहायक और पशु चिकित्सक के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी जिनके द्वारा डोर टू डोर किसानों के घर जाकर संपर्क करके पशुओं के स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं देनी होगी और इसके बदले में सरकार द्वारा एक निश्चित मानदेय राशि इन पशु मित्रो को दी जाएगी, यह एक संविदा आधारित भर्ती है जिसकी संपूर्ण जानकारी आप ऑफिशल नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं जो हमने नीचे उपलब्ध करवाया हैं

Rajasthan Pashumitra Yojana आवश्यक योग्यता

1.1 पशुमित्र योजना के लिये इच्छुक आवेदक ( प्रशिक्षित बेरोजगार पशुधन सहायक / पशु चिकित्सक) राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।

1.2 पशुमित्र (पशु चिकित्सक) अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से न्यूनतम बी. वी. एससी एण्ड ए. एच. में उपाधि व राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

1.3 पशुमित्र (पशुधन सहायक) अभ्यर्थी का राजूवास से पंजीकृत / मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा किया होना अनिवार्य होगा। से

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1.4 बेरोजगार पशुधन सहायक, जो कि पूर्व से पशुधन सेवा केन्द्र संचालित कर रहे हैं, इस योजना के लिये पात्र होंगे।

Rajasthan Pashumitra Yojana महत्वपूर्ण दिशानिर्देश

2.1 पशुमित्र का निर्धारित कार्य क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जहाँ वर्तमान में कोई विभागीय पशु चिकित्सा संस्था क्रियाशील / स्वीकृत नहीं है। वर्तमान में विभाग में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं का जिलेवार / संस्थावार विवरण पशुपालन विभाग की वेबसाईट (https://animalhusbandry.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।

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2.2 पशुमित्र के लिये आवेदक को निर्धारित प्रपत्र – अ में, जिस जिले / स्थान पर वह काम करना चाहता है, के लिये उसी जिले के संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग / उपनिदेशक, कुचामन सिटी को आवेदन करना होगा।

2.3 राजस्थान के मूल निवासी होने के प्रमाणपत्र की प्रति व अपनी शैक्षणिक योग्यता के तहत कक्षा 12 की बोर्ड की मार्कशीट की प्रति, पशु चिकित्सक को बी. वी. एससी एण्ड ए.एच. में उपाधि / मार्कशीट की प्रति व आवेदन के साथ पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होने के प्रमाणपत्र की प्रति पशुधन सहायक को राजूवास से पंजीकृत / मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा की मार्कशीट की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

4 पशुमित्र के चयन में जिले में जिस गॉव के लिये आवेदन प्राप्त हुआ है, उसी गॉव के निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी।

5 एक स्थान के लिये एक से अधिक आवेदन आने की स्थिति में चयन हेतु 50 प्रतिशत सीनियर हायर सैकण्डरी (12 वी कक्षा) एवं 50 प्रतिशत अंक पशुधन सहायक डिप्लोमा / बी. वी. एससी एण्ड ए. एच. में प्राप्त अंक की औसत से मेरिट के आधार पर चयन किया जावेगा।

6. पशुमित्र के चयन हेतु एक ही स्थान पर पशु चिकित्सक / पशुधन सहायक आवेदक हैं तो पशुमित्र के लिये पशु चिकित्सक को वरीयता दी जायेगी।

7.समान प्राप्तांकों वाले आवेदकों में से चयन का आधार उनकी जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले आवेदक का चयन किया जावेगा।

8.जिला संयुक्त निदेशक / उप निदेशक कुचामन सिटी की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित कमेटी द्वारा चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जावेगी। • उपनिदेशक, बहुउददेशीय पशु चिकित्सालय सदस्य

  • उपनिदेशक, पशुधन विकास / जिला कार्यालय का वरिष्ठतम वरि पशु चिकित्सा अधिकारी – सदस्य

9 आवेदक द्वारा अपने आवेदन में कार्य स्थल के चयन हेतु, पशुपालन विभाग में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं के अतिरिक्त स्थान / क्षेत्र के तीन विकल्प देने होंगे जिसमें कार्य क्षेत्र का निर्धारण जिला संयुक्त निदेशक द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जावेगा।

10 विकल्प स्थान पर रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के क्रम में आपसी सहमति से कार्य क्षेत्र का निर्धारण जिला संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

11 पशुमित्र की जिलेवार संख्या का निर्धारण निदेशालय स्तर पर किया जावेगा।

12 चयनित पशुमित्र ( पशु चिकित्सक) / पशुमित्र (पशुधन सहायक) अभ्यार्थियों की जिलेवार / ग्रामवार / शैक्षणिक योग्यतावार सूची का अनुमोदन निदेशक पशुपालन से करवाया जाना अनिवार्य होगा।

Rajasthan Pashumitra Yojana में आवेदन कैसे करें

राजस्थान पशु मित्र योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे दिए गए आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना है और साफ सफेद बनने पर प्रिंट करवाना है, उसके पश्चात आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां ध्यान पूर्वक भरनी है और मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने हैं इसके अलावा ₹100 का नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर भी संलग्न करना है यह सभी करने के पश्चात 14 जून 2023 से पहले कार्यालय पशुपालन निदेशालय कुचामन सिटी नागौर में जमा करवाना होगा

Rajasthan Pashumitra Yojana महत्वपूर्ण लिंक

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