Rajasthan Tarbandi anudan yojana 2023 – बहुत बड़ी खुशखबरी राजस्थान कृषि विभाग की ओर से आ रही है राजस्थान कृषि विभाग ने किसानों के लिए तारबंदी योजना के लिए आवेदन शुरू कर दी हैं अगर आप भी किसान हैं और अपने खेत की तारबंदी करवाना चाहते हैं तो नीचे दी गई प्रोसेस को पढ़कर आप भी आवेदन कर दें ताकि आपको राजस्थान तारबंदी योजना के अंतर्गत अनुदान मिल सके, किसानों को तारबंदी के लिए इस बार अनुदान हेतु नियमों में काफी सरलता कर दी गई है इसलिए जल्द से जल्द आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाएं
जोधपुर राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को तारबंदी करवाने के लिए ₹40000 तक का अनुदान दिया जाता है जिसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होता है आप भी अगर आवारा पशुओं से परेशान है तो अपने खेत के तारबंदी करवा सकते हैं जिसके लिए सरकार अनुदान दे रही है, राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना के लिए आवेदन करने की संपूर्ण प्रोसेस आवश्यक दस्तावेज संबंधित संपूर्ण जानकारी हमने यहां उपलब्ध करवा दी हैं जल्द से जल्द आप आवेदन करके राजस्थान तारबंदी योजना का फायदा उठाएं
तारबंदी योजना के लिए पात्रता
Tarbandi subsidy yojana
- किसान राजस्थान का मूल निवासी होना चाइये व किसान की जमीन राजस्थान में ही स्थित होनी चाइये
- किसान के पास स्वयं की कम से कम 0.5 हे. क्रषि योग्य भूमि होनी चाइये
- तारबंदी(tarbandi) सम्बन्धी अन्य किसी सरकारी योजना का पहले लाभ नही लिया गया हो
- महिला क्रषक को प्राथमिकता प्रदान की जाति है
- इस योजना में पात्र लघु एव सीमांत किसान को अनुदान 50 प्रतिशत की जगह लागत का 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा
- किसान 2 या 2 से अधिक समूह में इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसमे प्रत्येक किसान को 400 मीटर परिधि के तारबंदी करने पर 40 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा
- सीमांत किसान जिसके पास 1 हेक्टर से कम जमीन हो व लघु किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टर तक जमीन हो
- अगर कोई व्यक्ति अलग राशन कार्ड बनवाकर अपने परिवार से अलग रहता है और उसके नाम जमीन नही है या पिता की म्रत्यु हो गयी हो और नामान्तरण नही खुला हो अभी तक तो भी वह तारबंदी अनुदान योजना (tarbandi anudan yojana) के लिए पात्र होगा उसे जमाबन्दी पर अपने नोशनल शेयर की जानकारी पटवारी से लिखवाकर फॉर्म भरना होगा
- तारबंदी (tarbandi) करवाने के पश्चात उसमे किसी भी तरह का करंट प्रवाहित नही कर सकेंगे जिससे की कोई जान-माल की हानि हो
कितना मिलेगा अनुदान
How much subsidy get in tarbandi anudan yojana
- एक किसान को अधिकतम 40,000 (चालीस हज्जार ) रूपये तक का ही अनुदान मिलेगा
- प्रति क्रषक द्वारा की गयी कुल तारबंदी में 400 मीटर परिधि तक होने वाले कुल खर्च का 50% अनुदान राज्य सरकार प्रदान करेगी
- लघु व सीमांत किसानों को लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा
- उपर दी गयी दोनों शर्तों में से जो भी कम होगा वही अनुदान मिलेगा उदारहण आपका खर्च 90000 रूपये होता है तो अनुदान 40000 ही मिलेगा और अगर आपके 400 मीटर परिधि का तारबंदी खर्च 70000 होता है तो अनुदान 35000 का ही मिलेगा
तारबंदी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Required documents for tarbandi subsidy yojana
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- बैंक डायरी
- पटवारी द्वारा प्रमाणित जमीन का नक्शा व जमाबन्दी नकल 6 माह से पुराना नही होना चाइये
- शपथ पत्र देना होगा जिसमे यह लिखा हुआ हो की मेरे नाम से कुल इतनी सिंचित …. व असिंचित ……….. जमीन है में लघु या सीमांत श्रेणी में आता हू इसके अतरिक्त मेरे पास कोई जमीन नही है
तारबंदी अनुदान योजना में आवेदन केसे करे
- नजदीकी ई मित्र केन्द्र पर उपर बताए गए दस्तावेज लेकर जाये
- ई -मित्र संचालक आपके फॉर्म एवं दस्तावेज को ऑनलाईन स्कैन करके सबमिट करके आपका ऑनलाईन फॉर्म भर देगा और उसकी रशीद आपको दे देगा जिसे फिजिकल फॉर्म के साथ लगाकर आपको अपने क्रषि ग्रामसेवक के पास या नजदीकी क्रषि विभाग के कार्यालय में अधिकतम 30 दिन में जमा करवाना होगा
- योजना के लिए आवेदन ऑनलाईन ही होगा ऑफलाईन आवेदन मान्य नही होगा
- अगर आप स्वयं अपना फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहते है तो नीचे दिए गए राजकिसान पोर्टल के लिंक से डायरेक्ट अपना फॉर्म भर सकते है
- नीचे दिए गए लिंक पर क्लीक करके आप सामान्य जानकारी भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है
- सक्षम अधिकारी द्वारा आपके फॉर्म की जाँच की जायेगी और उसके पश्चात अगर आपका आवेदन स्वीकार होगा तो आपको डाक या दिए गए मोबाइल नम्बर पर मैसेज द्वारा सूचित कर दिया जाता है जिसके बाद आप अपने एरिया के क्रषि ग्रामसेवक से मिलकर खेत की जियो टेगिंग से फोटो करवाकर काम शुरू कर सकते है
Rajasthan Tarbandi Anudan Yojana Important Links
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