दोस्तों सरकार द्वारा टोल टैक्स के लिए अलग-अलग नियम समय-समय पर जारी किए जाते हैं और इन नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण आमजन इन नियमों का लाभ नहीं ले पाते हैं इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो टोल टैक्स से जुड़ी है जी हां दोस्तों सरकार द्वारा 28 केटेगरी टोल के लिए फ्री कर रखी हैं जिनमें अगर आपका नाम है तो आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा और हमने आमजन को टोल टैक्स से बचने की जानकारी भी आज उपलब्ध करवाई है
दोस्तों सरकार द्वारा अच्छी रोड़े बनाने के लिए टोल टैक्स लगाया जाता है टोल टैक्स के माध्यम से ही इतनी बड़ी रोडे बन पाती है लेकिन कई बार इतना ज्यादा टोल आ जाता है कि आप फिर टोल से बचने के उपाय सोचने लग जाते हैं इसीलिए हमने आपको टोल टैक्स से बचने का बहुत ही शानदार उपाय बताया है जो कि एक सरकारी नियम है जिसके अंतर्गत आप भी टोल टैक्स से बच सकते हैं तो आइए जानते हैं कौन सा है यह नियम
Toll Tax Free Rule
दोस्तों एनएचएआई ने टोल टैक्स पर लगने वाले समय को कम करने के लिए फास्ट टैग की सुविधा लागू कर दी और उसके साथ ही एक नया नियम लागू किया है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए तो आइए जानते कौन सा है वह नियम जिसके माध्यम से आप टोल टैक्स से बच सकते हैं
मई 2021 के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर अगर किसी वाहन को टोल कटाकर आगे जाने में 10 सेकंड से ज्यादा का वेटिंग टाइम लगता है तो वह बिना टोल टैक्स दिए जा सकता है. इसके अलावा, टोल प्लाजा पर वाहनों की 100 मीटर से अधिक लंबी कतार होगी तो वाहनों को टोल बूथ के 100 मीटर के दायरे में कतार आने तक बिना टोल चुकाए गुजरने दिया जाएगा. एनएचएआई के अनुसार, हर टोल बूथ से 100 मीटर के डिस्टेंस पर पीली पट्टी बनी होनी चाहिए. यदि किसी टोल पर फिर भी 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन है. बिना टोल दिए वाहन आगे बढ़ सकेंगे. बता दें कि फरवरी 2021 से टोल पर 100 प्रतिशत कैशलेस लेन देन को लागू कर दिया गया है.
इसके अलावा दोस्तों अगर आपका गांव टोल टैक्स के 3 किलोमीटर के दायरे में आता है तो आप अपनी वेलिड आईडी प्रूफ दिखा कर भी बिना टोल दिए जा सकते हैं
Toll Tax Free List
दोस्तों सरकार द्वारा 28 से अधिक कैटेगरी निर्धारित कर की है जिन्हें कहीं भी टोल देने की आवश्यकता नहीं है तो हम आपको उन सभी केटेगरी की जानकारी भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं अगर आप भी इन कैटेगरी में आते है तो आप बिना टोल टैक्स दिए जा सकते हैं
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- किसी भी राज्य के राज्यपाल
- भारत के चीफ जस्टिस
- लोकसभा अध्यक्ष / राज्यसभा के सभापति
- किसी राज्य के मुख्यमंत्री
- कैबिनेट मंत्री
- सुप्रीम कोर्ट के जज
- किसी राज्य के राज्यमंत्री
- केंद्र शासित प्रदेश के एलजी
- पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक वाले चीफ ऑफ स्टॉफ
- किसी राज्य के विधासभा अध्यक्ष
- किसी राज्य के विधानसभा के सभापति
- हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
- हाई कोर्ट के जज
- लोकसभा / राज्यसभा सांसद
- भारत सरकार के सचिव
- लोकसभा सचिव
- राज्य सरकार के मुख्य सचिव
- थलसेनाध्यक्ष या अन्य सेवाओं में समकक्ष
- अर्धसैनिक बलों
- केंद्रीय या राज्य सशस्त्र बल,
- फायर फाइटर डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी टोल टैक्स नहीं देना होता.
- शव वाहन को भी टोल टैक्स देने से छूट है.
- राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य,
- किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य, यदि वह राज्य के संबंधित विधानमंडल की तरफ से जारी पहचान पत्र दिखाता है तो उसे टोल टैक्स देने से छूट प्राप्त है.
- परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से पुरस्कृत शख्स