Lockdown new guideline in rajasthan

Lockdown new guideline in rajasthan

Lockdown new guideline in rajasthan-राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी नियंत्रण में आने के बाद अब नयी गाइडलाइंस जारी की है जिसमे काफी छूट अब आमजन को दी गयी है हालांकि अभी धार्मिक आयोजनों की छूट अब भी नही दी गयी है

क्या-क्या मिली है नयी छूट

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राज्य सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइदन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में 60 फीसदी कर्मचारियों के वैक्सीन की पहली डोज लगी होने की शर्त पर बाजारों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस शर्त के पूरा नहीं करने वाले बाजार और फर्म 4 बजे तक ही खुलेंगे। धार्मिक स्थलों को सुबह 5 से 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। 1 जुलाई से शादी समाराहों में कुल 40 लोगों की अनुमति होगी। नई गाइडलाइन 28 जून से लागू होगी।

01 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स और होटलों में शादी समारोह में अधिकतम 40 लोगों की अनुमति होगी, जिनमें 25 आयोजनकर्ता का परिवार और मेहमान जबकि 10 बैण्ड-बाजे वाले और 05 अन्य व्यक्ति अलाउ होंगे। शादियों में बारात निकासी और डीजे पर रोक जारी रहेगी।

सिटी बसें शाम 8 बजे तक चलेंगी, ड्राइवर कंडक्टर को वैक्सीन की पहली डोज जरूरी

शहरों में सुबह 5 से शाम 8 बजे तक सिटी बसों को चलाने की अनुमति होगी, सिटी बसों में कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा। सिटी बसों के ड्राइवर कंडक्टर को वैक्सीन की पहली डोज लगी होनी जरूरी है, इसके बिना बस चलाने की अनुमति नहीं होगी।

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जिम रेस्टोंरेंट 7 बजे तक खुलेंगे लेकिन वैक्सीन की शर्त

जिम, रेस्टोंरेंट के 60 फीसदी कर्मचारियों के वैक्सीन की पहली डोज लगी हैं उन्हें 4 बजे बाद भी खोलने की अनुमति होगी। ऐसे जिम,रेस्टारेरेंंट शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे।

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पेट्रोप पंपों पर शाम 8 बजे तक डीजल-पेट्रोल ले सकेंगे

निजी वाहनों के लिए अब पेट्रोल पंपों से पेट्रोल, डीजल भरवाने का समय बढ़ा दिया है। अब सुबह 5 बजे से शाम 08:00 बजे तक निजी वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवा सकेंगें।

कर्फ्यू का समय कम किया, अब शाम 8 बजे से कर्फ्यू
प्रदेश भर में कर्फ्यू का समय कम किया है। अब शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा।

60 फीसदी कर्मचारी वैक्सीन लगवा चुके वहां पूरे कर्मचारी दफ्तर आ सकंंगे

जिन सरकारी दफ्तरों में 60 फीसदी कर्मचारी वैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके केवल उन्हीं दफ्तरों में पूरे कर्मचारी आ सकेंगे। सरकारी दफ्तर अब सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। 25 से कम कर्मचारियों वाले सरकारी दफ्तरों में 100 फीसदी कर्मचारी आ सकेंगे। 25 से अधिक कर्मचारियों वाले दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी आएंगें। जिन दफ्तरों के 60 फीसदी कर्मचारियों के वैक्सीन का पहला डोज लग चुका वहां सभी कर्मचारी आ सकेंगे।

ये पूरी तरह बंद रहेंगे

  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद रहेंगे
  • किसी भी तरह सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजन, मेले, हाट, मनोरंजन कार्यक्रमों की अनुतति नहीं होगी

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